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अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा



Now withdrawing money from ATM will be expensive....

नई दिल्ली: RBI ने बैंकों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए ATM ट्रांजैक्शन के चार्ज में बढ़ोतरी करने के साथ इसकी मंज़ूरी भी दे दी है। ATM से बार-बार कैश निकालते हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। Reserve Bank of India(RBI) ने ATM से फ्री लिमिट के बाद लेन-देन पर फीस बढ़ा दी है। अब जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। अगर आप ATM से बार-बार कैश निकालते हैं तो अब आपको इसके लिए ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। Reserve Bank of India(RBI) ने  ATM से फ़्री लिमिट के बाद किसी भी तरह के लेन-देन पर फ़ीस बढ़ाते हुए यह फैसला लिया है।

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ये फ़ीस 1 जनवरी, 2022 से लागू हो जायेगी....

अभी तक ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार फ़्री लेन-देन की इजाज़त है, जबकि मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के ATM से 3 ट्रांज़ैक्शन ही फ़्री हैं। इसी के साथ सामान्य शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से 5 ट्रांज़ैक्शन फ़्री हैं। इन फ़्री ट्रांज़ैक्शन की सीमा में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लेन-देन शामिल किये गए हैं। इस सीमा के बाद अगर ग्राहक ATM से कोई भी ट्रांज़ैक्शन करता है तो उसे प्रति ट्रांज़ैक्शन 21 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि अब तक 20 रुपये थे। RBI की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक़ ग्राहकों पर ये फ़ीस 1 जनवरी, 2022 से लागू हो जायेगी।

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9 साल के बाद इंटरचेंज फीस में भी बढ़ोतरी....

इसी के साथ Reserve Bank of India(RBI) ने ATM को लगाने और उसकी देख रेख पर होने वाले खर्चों को देखते हुए करीब 9 साल के बाद इंटरचेंज फीस में भी बढ़ोतरी करने की इजाज़त दे दी है। Reserve Bank of India(RBI) ने इंटरचेंज फ़ीस को किसी वित्तीय लेन-देन के लिए प्रति ट्रांज़ैक्शन 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया है, गैर वित्तीय लेन-देन के लिए फीस को 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया है। जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। यह नए चार्जेस इसी वर्ष के 1 अगस्त, 2021 से लागू हो जाएंगे।

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आख़िरी बार बदलाव अगस्त 2012 में किया गया था....

आपको बताते चलें कि Reserve Bank of India(RBI) ने जून 2019 में ATM लेन-देन के लिए Interchange Structure पर विशेष ध्यान देने के साथ ATM चार्ज और फ़ीस के इस पूरे मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन किया था। Reserve Bank of India(RBI) के मुताबिक़ समिति की सिफ़ारिशों की व्यापक जांच की गई, यह भी देखा गया है कि ATM लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना में आख़िरी बार बदलाव अगस्त 2012 में किया गया था। जबकि ग्राहकों द्वारा देय शुल्कों को आख़िरी बार अगस्त 2014 में संशोधित किया गया था। इस प्रकार इन शुल्कों को अंतिम बार बदले जाने के बाद से काफी समय बीत चुका है।

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2019 में Reserve Bank of India(RBI) ने फ़्री ट्रांज़ैक्शन को लेकर सफाई दी थी, जिसमें ये बताया गया था कि ATM में कौन से ट्रांजैक्शन फ्री है और कौन से नहीं।

ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा-

(दूसरे बैंक का ATM)
अगर ATM खराब है तो ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा।
नो कैश है तो ट्रांजैक्शन नहीं गिना जाएगा।
गलत PIN डालना भी ट्रांजैक्शन में नहीं गिना जाएगा।



फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पर RBI...

(जिस बैंक का कार्ड उसी का ATM)

-बैलेंस की जांच करना जांचना फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में नहीं गिना आएगा।
-फंड ट्रांसफर, टैक्स पेमेंट, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में नहीं।
-ATM से चेक बुक अर्ज़ी देना भी फ्री लिमिट में नहीं होगा।

 



Report

Abid Ali Khan (Editor)

GNN (G News Networks)

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