देश के दो राज्यों में Corona Curfew को लेकर गाइडलाइन जारी
Guidelines on Corona Curfew released in two states of the country
देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी Corona Curfew को लेकर गाइडलाइन जारी की गयी हैं।
दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए दिल्ली में अब 7 जून सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रखने के आदेश दिए हैं, वहीँ मध्य प्रदेश में 1 जून से Corona Curfew को ख़त्म करते हुए New Guideline जारी की गयी हैं।
राजधानी में 7 जून की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा
New Delhi/GNN: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) मेंं अनलॉक की प्रक्रिया के बीच District Disaster Management Authority (DDMA) ने एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) बढ़ा दिया है। राजधानी में 7 जून की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के चलते आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही पर पाबंदी होगी। ज़रूरी सेवाओ के अलावा सिर्फ़ कन्स्ट्रक्शन और फ़ैक्टरी के लोगों को छूट रहेगी। कन्सट्रक्शन और फ़ैक्टरी दोनों में Covid Protocol को फ़ॉलो करना अनिवार्य होगा।
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नियमों का पालन न होने की स्तिथि में कार्यालय बंद करवाए जा सकते है
Manufacturing Production Unit के मालिक, Contractor की जिम्मेदारी होगी कि वह कोविड नियमों का पालन करवाएं। फैक्ट्री या वर्कशॉप में बिना लक्षण वाले लोग ही काम कर सकेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस के साथ साथ पब्लिक प्लेस पर थूकने की मनाही होगी। पान गुटखा, तम्बाकू शराब पर भी पाबंदी रहेगी। Body teprature checking व हाथ धोने और सैनेटाइज़ करने की व्यवस्था हर आने व जाने वाले स्थान और Common point पर करने के सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। काम की जगह को नियमित सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियमों का पालन न होने की स्तिथि में कार्यालय बंद करवाए जा सकते है और उन पर कड़ी क़ानूनी करवाईं भी की जा सकती है। काम पर आने वालों के पास E- पास होना ज़रूरी है जोकि दिल्ली सरकार की website से बनेगा।
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Madhya Pradesh
Madhya Pradesh Bhopal: वहीँ बात करें मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक की New Guideline सभी ज़िलों की Crisis Management Committee को भेज दी है। इसके मुताबिक़ प्रदेश में किराना की दुकानें खुल सकती है, लेकिन स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। प्रत्येक शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने 5% से ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर वाले और इससे कम संक्रमण दर वाले ज़िलों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है।
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मध्य प्रदेश गृह विभाग की नई गाइडलाइन
मध्य प्रदेश गृह विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार 30 मई को शाम तक सभी Crisis Management Committee चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को आदेश जारी कर देंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा यदि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है, तो प्रतिबंध पुन: लागू किए जाएंगे। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि हर ज़िले में थोक सब्ज़ी व फ़ल बाज़ार के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थान पर चल सकेंगे।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के अनुसार Red, Green व Yellow zone बनाए जाएं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के अनुसार Red, Green व Yellow zone बनाए जाएं और उसके अनुसार प्रतिबंध लागू रहें। दो या चार घरों पर भी Micro Containment zone बनाए जा सकते हैं। संक्रमण को किसी भी हालत में फैलने ना दें। जिन गांवों में एक भी संक्रमित नहीं है, उसे Green zone में रखा गया है। जहां 4 से कम केस हैं, उन गांवों को Yellow zone में रखा गया है। इसके लिए अनलॉक के अलग नियम बनाए गए हैं। इसी तरह 5 या इससे अधिक केस वाले गाँवों को Red zone में रखा गया है।
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