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Section 144 was imposed in Lucknow

सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी में धारा 144 (Section 144) लागू करने के आदेश

लखनऊ: आग़ामी विभिन्न कार्यक्रमों (Program), त्योहारों (Festival) और नव वर्ष (New Year 2023) में सुरक्षा की दृष्टि से राजधानी में धारा 144 (Section 144) लागू करने के आदेश दिए गए हैं। यहां पर यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त (क़ानून एवं व्यवस्था) (Joint Police Commissioner Law & Order) के द्वारा दिए गए हैं। इस आदेश में Covid-19 वैश्विक महामारी में सतर्कता बरतने को भी ध्यान में रखते हुए आदेशित किया गया है।



विभिन्न राजनैतिक दलों और किसान संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन होने की आशंका

बता दें कि, 25 दिसम्बर (Christmas Day), 29 दिसंबर को गुरु गोविन्द सिंह जयंती (Guru Govind Singh Jayanti) और 1 जनवरी को नव वर्ष (New Year) को शहर में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसी के साथ आने वाले दिनों में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं (Entrance Exam) का भी आयोजन होना है। वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक दलों और किसान संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन होने की आशंका के चलते यह क़दम उठाया गया है। ताकि शहर में शान्ति व्यवस्था बनी रहे और साथ ही Covid-19 वैश्विक महामारी की जारी गाइडलाइन का भी पालन हो सके।

 

गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने भी 2 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी थी

इस महीने की शुरुआत में 6 दिसंबर, 2022 को, गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने 2 जनवरी तक ज़िले भर में धारा 144 लागू कर दी थी। आग़ामी त्योहारों एवं महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में दिनांक 5/12/2022 से 2/1/2023 तक धारा 144 लागू की जा चुकी है। मीडिया सेल, पुलिस आयुक्त कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर ने बताया कि, आपातकालीन सेवाओं और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों या अर्धसैनिक बलों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

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