The ban on notification of UP Nagar Nikay Chunav will continue-Highcourt
निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी रहेगी
लखनऊ: (UP Nagar Nikay Chunav) उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक बुधवार यानी 14 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने जवाब देने के लिए एक दिन का समय और मांगा है। राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा प्रदेश के नगर निकाय चुनाव (UP Nagar Nikay Chunav) की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक कल तक जारी रहेगी। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने की मांग की गई थी। जिसे न्यायालय ने मंज़ूर कर लिया है।
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) को राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर आज यानी मंगलवार तक अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।
राज्य सरकार पर क्या है आरोप ? जिसके लिए दायर हुई याचिका
दरअसल, सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बावजूद आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फ़ार्मूले को पालन न करने का आरोप है। अब कल यानी बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले पर अपना पक्ष रखेगी। सरकार का पक्ष जानने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा को लेकर हाईकोर्ट फ़ैसला करेगा। बीते सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी।
मतदाता सूची में जिनके नाम दर्ज होने से रह गए हैं, वह अब भी मतदाता बन सकते हैं
उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। इसमें 4.27 करोड़ मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची में जिनके नाम दर्ज होने से रह गए हैं, वह अब भी मतदाता बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद व 546 नगर पंचायतों के लिए होना है चुनाव
मतदाता सूची (Voter List) में नाम जोड़ने का काम नामांकन (Nomination) के अंतिम दिन तक किया जा सकता है। इसके बाद न कोई नाम जुड़ेगा और न ही कोई नाम काटा जाएगा। यदि मतदाता सूची में दर्ज किसी मतदाता का नाम काटा जा रहा है तो, संबंधित को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाएगा। ऐसा किए बगैर किसी का भी नाम काटा नहीं जाएगा।
इस बार 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद व 546 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होने हैं। वर्ष 2017 के चुनाव में 16 नगर निगमों के चुनाव हुए थे। नगर निगमों में कुल 1,55,17,240 मतदाता थे जबकि इस बार शाहजहांपुर सहित 17 नगर निगमों का चुनाव होना है।