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Hate Crime & Hate Speech पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

हेट क्राइम और हेट स्पीच पूरी तरह अस्वीकार्य - सुप्रीम कोर्ट

GNN नयी दिल्ली: मणिपुर के बाद हरयाणा के नूंह में हुए दंगों के बाद महापंचायत में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ अभियान के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हेट स्पीच और हेट क्राइम (Hate Speech & Hate Crime) पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट क्राइम और हेट स्पीच पूरी तरह अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल रैलियों आदि पर रोक लगाने के आदेश देने से इनकार किया

मुस्लिमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रस्ताव मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में (Hate Crime & Hate Speech) ऐसी रैली आदि पर भी रोक लगाने की गुहार की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल रैलियों आदि पर रोक लगाने के आदेश देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि, वे अपने पास उपलब्ध हेट स्पीच के मटेरियल को तहसीन पूनावाला फ़ैसले के मुताबिक़ नोडल ऑफ़िसर को दें। नोडल ऑफ़िसर कमेटी को इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर मिलना चाहिए।

 



DGP इलाक़ोँ के SHO से हेट स्पीच की जांच करने के लिए निर्देश जारी करें - सुप्रीमकोर्ट

सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम पुलिस महानिदेशक (DGP) से कहेंगे कि वे एक कमेटी का गठन करें। जो अलग-अलग इलाकों के SHO से प्राप्त हेट स्पीच की शिकायतों पर गौर करके उनके कंटेंट की जांच करें और सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी करें।

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