LatestNewsदेशप्रदेश

गृह मंत्रालय भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन

सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। Online Distance Education की अनुमति जारी रहेगी। 21 सितंबर से स्कूलों में 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण कार्यों के लिए बुलाया जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी स्वैच्छिक रूप से स्कूल जा सकेंगे। विद्यार्थियों के स्वैच्छिक रूप से स्कूल जाने के लिए अभिभावक की लिखित सहमति जरूरी। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक रूप से स्कूल जाने को 21 सितंबर से मिलेगी अनुमती।

रती कौशल प्रशिक्षण संस्थानों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम राज्य कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण की अनुमति मिली। 21 सितंबर से प्रशिक्षण संस्थानों में UP Govt. ने प्रशिक्षण की अनुमति दी। उच्च शिक्षा संस्थानों में पीएचडी शोधार्थियों और तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों में प्रयोगशाला कार्य के लिए छात्रों को अनुमति होगी।

7 सितंबर 2020 से Metro Train को चरणबद्ध तरीके से चलाए जाने की अनुमति जल्द जारी होगी।
21 सितंबर से सामाजिक अकादमिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों एवं सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ सशर्त अनुमति।
शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों को शामिल होने की सशर्त अनुमति।

सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर सभागार संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति मिली। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं केवल गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति से ही होंगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सभी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। Containment zone के बाहर जिलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा।

अंतर राज्य एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं सामान के आने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। पड़ोसी देशों से संधियों और शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति रोगी एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से आयु के नीचे के बच्चे बिना आवश्यकता बाहर नहीं निकलेंगे। प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्व व्यवस्था लागू रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *