LatestNewsPoliticsTOP STORIESUttar Pradeshराजनीति

Life imprisonment to the accused of murdering his dad and mom in Jalaun | जालौन में माता-पिता के हत्या के दोषी को आजीवन कारावास: कोर्ट ने 25 हजार जुर्माना लगाया, 6 साल पहले कुल्हाड़ी से हमला करके मारा था – Jalaun Information



जालौन में 6 साल पहले माता-पिता की कुल्हाड़ी से काटक हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने दोषी को उरई जिला कारागार भेज दिया।

.

मामला कदौरा थाना क्षेत्र बड़गांव का है। यहां 8 सितंबर 2018 को शाम 5.30 बजे के वक्त जनक सिंह पुत्र रामलाल ने अपने पिता रामलाल 65 वर्ष और मां कुसमा 60 वर्ष की उस वक्त कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी थी। जब दोनों लोग खेत से जानवर चराकर लौट कर आ रहे थे, इस घटना को हत्या करने वाले जनक के चाचा लाखन ने देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। मगर आरोपी मौके से भाग गया था। इस मामले की जानकारी रामलाल और कुसमा के दूसरे पुत्र मलखान अहिरवार ने पुलिस से की थी। जिस पर पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडे ने बताया कि हत्या करने वाले जनक सिंह का अपनी पत्नी कमला से 8 सितंबर 2018 की सुबह विवाद हो गया था। जिस पर जनक के पिता रामलाल और मां कुसमा ने बीच बचाव कराया था। जिस कारण हत्या करने वाला जनक गुस्से में था और उसने शाम के वक्त खेत से जानवर को लेकर लौट रहे अपने पिता रामलाल और मां कुसमा के ऊपर कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करके हत्या कर दी थी।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। साथ ही उसके खिलाफ 6 सितंबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिसमें वादी मलखान और मृतक रामलाल के भाई लाखन द्वारा गवाही दी गई। इसके बाद यह मामला 5 साल तक अदालत में ट्रायल पर चला।

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जालौन के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश FTC CAW के न्यायाधीश भारतेंद्र सिंह द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर ॉ माता पिता की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र जनक सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *