LatestTOP STORIESऑटोमोबाइल

जब्‍त हुए वाहन को 21 दिन में नहीं छुड़ाया तो कभी नहीं मिलेगी गाड़ी, जान लें सरकार के बनाए नए नियम


हाइलाइट्स

दिल्‍ली परिवहन विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश.
जब्‍त वाहनों के लिए बनाया ऑनलाइन प्‍लेटफार्म.
जब्‍त वाहन को लेने को तय की समयसीमा.

नई दिल्‍ली. अगर आपका डीजल वाहन दस साल या पेट्रोल वाहन 15 साल पुराना है और उसे दिल्‍ली परिवहन विभाग जब्‍त कर लेता है तो अपने वाहन को वापस पाने के लिए आपके पास बस 3 हफ्ते का ही समय होगा. अगर आप 21 दिन में वाहन छुड़ाने के लिए जरूरी दस्‍तावेजों के साथ आवेदन नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी को र्स्‍कैप होने के लिए भेज दिया जाएगा. यानी आप अपना वाहन हमेशा के लिए खो देंगे.

दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब्त की गई गाड़ियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, जब्त किए गए वाहनों के दस्तावेज को तीन हफ्तों के अंदर जमा करना होगा. दस्तावेज जमा करने के एक हफ्ते के अंदर एनफोर्सेमेंट एजेंसी अपना फैसला सुनाएगी. दिल्ली में 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों और 15 साल पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों की उम्र पूरी मानी जाती है.

ये भी पढ़ें-  Tata मोटर्स बढ़ाने जा रही है इन वाहनों की कीमत, 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे नए दाम

10 हजार रुपये जुर्माना
ओवरएज्‍ड वाहनों पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक, चार पहिया वाहनों की जब्ती पर वाहन के मालिक को 10 हजार रुपये भुगतान राशि के तौर पर भरने होंगे. वहीं दो पहिया वाहनों के लिए ये राशि पांच हजार रुपये है. पहली बार पकड़े जाने पर यह राशि भरकर वाहन को छुड़वाया जा सकता है. उसके बाद वाहन मालिक को र्स्‍कैप पॉलिसी के अनुसार अपने वाहन को स्‍क्रैप के लिए भेजना होगा. अगर वाहन दोबारा दिल्‍ली में सार्वजनिक स्‍थान पर चलता हुआ पाया जाता है तो उसे वापस नहीं दिया जाएगा.

जब्‍त वाहनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल
जब्‍त वाहनों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है. इससे वाहन के मालिक, एनफोर्सेमेंट एजेंसी और जब्त किए गए वाहन से जुड़ी सभी डिटेल्स इस प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकेंगी. इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से पूरे प्रोसेस को ट्रैक भी किया जा सकेगा.

अदालत तक पहुंचा था मामला
पिछले साल 29 मार्च को, परिवहन विभाग ने उन वाहनों को जब्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया था जिनका समय खत्म हो गया है. वाहनों को जब्‍त कर स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया था. सरकार की इस कार्रवाई का खूब विरोध हुआ क्‍योंकि हजारों वाहनों को जब्‍त किया गया था. मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच गया. अदालत ने सरकार को जब्त किए गए वाहनों को कबाड़ के लिए सशर्त छोड़ने का आदेश दिया था.

Tags: Auto Information, Automobile, Scrapping Coverage, Automobile Scrappage Coverage

FIRST PUBLISHED : March 10, 2024, 15:41 IST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *