Lucknow Information:किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की सजा – 10 Years Imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Up to date Solar, 05 Nov 2023 12:45 AM IST
रायबरेली। कोर्ट ने ऊंचाहार क्षेत्र में करीब 10 साल पहले किशोरी को अगवा कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) लक्ष्मीशंकर श्रीवास्तव व वेदपाल सिंह के मुताबिक घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने ऊंचाहार थाने में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार 13 जून 2013 को दिन में करीब एक बजे 17 वर्षीय किशोरी को राजेश रैदास शादी का झांसा देकर अगवा कर ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी किशोरी के मिलने पर हुई।
घटना की विवेचना के बाद पुलिस ने राजेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।