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Lucknow Information:जानलेवा हमला करने वाले को सात वर्ष का कारावास – Seven Years Imprisonment


संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ

Up to date Wed, 01 Nov 2023 12:51 AM IST

रायबरेली। सरेनी क्षेत्र में हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह फैसला मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) वीरेंद्र बहादुर सिंह के मुताबिक घटना की रिपोर्ट सरेनी क्षेत्र के सुरजीपुर निवासी संजय कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 23 अगस्त 2011 को संजय के चाचा वीरेंद्र प्रताप सिंह ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान हुए विवाद पर गांव के अवधेश पांडेय व छोटू पांडेय ने वीरेंद्र प्रताप पर लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया।

इस घटना की विवेचना के बाद पुलिस ने अवधेश पांडेय व छोटू पांडेय के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। किशोर होने के कारण छोटू की पत्रावली पृथक कर विचारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी अवधेश को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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