LatestTOP STORIESऑटोमोबाइल

बिना गलती कट गया ई-चालान, घर बैठे जुर्माना करवा सकते हैं कैंसिल, ऑनलाइन ऐसे रखें अपनी बात


हाइलाइट्स

ट्रैफिक कैमरों की मदद से अब पुलिस नियमों का उल्‍लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान करती है.
ट्रैफिक पुलिकर्मी फोटो खीचकर भी यातायात नियमों का उल्‍लंघन कर रहे वाहनों चालान कर देते हैं.
गलत ई-चालान होने पर आप ऑनलाइन इसकी शिकायत करके अपना चालान रद्द करवा सकते हैं.

E-Challan Criticism: गाड़ी चलाते वक्‍त नियमों का उल्‍लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान (Site visitors Challan) ट्रैफिक पुलिस कर देती है. चालान एक तरह का फाइन है, जिसे गलती करने पर चुकाना होता है. पहले पुलिस रेड लाइट जम्प करने या फिर गलत तरह से गाड़ी चलाने पर बाइक या कार को रुकवाकर चालान काटती थी. अब बहुत से शहरों में पुलिस डिजिटल कैमरों से नियम तोड़ने वाले वाहनों का पता लगाकर या पुलिसकर्मी स्‍वंय फोटो खींचकर ई-चालान (E-Challan) कर देती है. लेकिन, अगर क्‍या हो अगर आपका बिना गलती ही ई-चालान हो जाए तो?

यह सवाल बहुत से लोग उठाते हैं. इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों के पास गलत ई-चालान आ जाता है और उन्हें जुर्माना भरना पड़ जाता है, जबकि उन्‍होंने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा ही नहीं होता है. अगर बिना गलती आपके पास भी ई-चालान आ जाता है तो आपको जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है.

ये भी पढ़ें- Alternative: नोएडा एयरपोर्ट के पास जमीन लेकर शुरू करें अपना बिजनेस, आ गई सरकारी स्कीम, जानें रेट और एरिया

गलत ई-चालान का मतलब कि जब वाहन चालक को लगता है कि उसने ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा, फिर भी उसे चालान जारी कर दिया जाता है और जुर्माना भरने को कहा जाता है. गलत ई-चालान की शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं और चालान रद्द करवा सकते हैं. हां, ऐसा करने के लिए आपको इस बात का सबूत देना होगा कि आपने कोई नियम नहीं तोड़ा था.

ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को गलत ट्रैफिक चालान जारी होने पर अपनी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की है. आज हम आपको एक ऐसा ऑनलाइन तरीका बता बताएंगे, जिससे आप घर बैठे ई-चालान कैंसिल करा सकते हैं.

  • सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑफिशियल ट्रैफिक साइट https://parivahan.gov.in/parivahan/  पर जाएं.
  • मेन पेज पर आपको ‘ई-चालान सिस्‍टम्‍स’ नजर आएगा, यहां ‘Extra’ पर क्लिक करें.
  • जो नया पेज खुलेगा उस पर ऊपर ‘criticism’ पर क्लिक करें.
  • कंपलेंट फॉर्म खुलेगा. यहां नाम, अपना नंबर, अपना चालान नंबर सहित सभी जानकारी सही ढंग से दर्ज करनी होगी.
  • सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद आपको ई-चालान शिकायत का प्रमाण अपलोड करना होगा. इसके लिए अपलोड ऑप्शन का इस्तेमाल करें और कैप्चा कोड सही-सही भरें.
  • एक बार अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको आखिरी में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. अब आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है.
  • Tags: Enterprise information in hindi, E Challan, Site visitors fines, Site visitors guidelines

    FIRST PUBLISHED : October 9, 2023, 07:01 IST

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *