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FIR on homicide of 8 chickens in Kushinagar | पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम, जहर देकर मारने का आरोप; आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज


कुशीनगर28 मिनट पहले

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कुशीनगर के कप्तानगंज थानाक्षेत्र में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिसमें घर मे पाले जा रहे मुर्गों की मौत के बाद इनकी हत्या करने की शिकायत हुई। जिसके बाद पुलिस ने पहले कप्तानगंज और फिर पड़रौना में आठ मुर्गों के पोस्टमार्टम करवाया जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सितम्बर 17 की शाम को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

मामला मथौली बाजार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 आ है। जहां की रहने वाली इंद्रावती जायसवाल ने बीते रविवार शाम कप्तानगंज पुलिस को तहरीर देकर अपनी पड़ोसी शकीना खातून पर मुर्गों को जहर देने का आरोप लगाया। जिसमें पीड़िता ने बताया कि घर बने दरबा (मुर्गो के पालने का स्थान) में पड़ोस की रहने वाली शकीना ने मुर्गो को दाने में जहर मिलाकर दे दिया। जिससे उसके दो मुर्गों की मौत हो गई। वहीं अन्य पड़ोसी सुन्नर शर्मा के एक मुर्गों को जहर देकर मार डाला है। जब महिला से शिकायत की गई तो गाली गलौज और झगडे पर उतारू हो गई। जिसके बाद पुलिस शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद जबतक पुलिस पहुंचती 5 और मुर्गों की मौत हो चुकी थी।

मुर्गों का कराया गया पोस्टमार्टम
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को आरोपित के विरुद्ध मुकदमा धारा 429, 504, 506 के तहत मामला दर्ज करते हुए मरे 8 मुर्गों का पोस्टमार्टम कराया। जिसमे पहले पशु चिकित्सालय कप्तानगंज ले जाया गया। जहां से पोस्टमार्टम के लिए पुलिस फिर जिला पशु चिकित्सालय लेकर पहुंची और पोस्टमार्टम कराया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी रवीन्द्र प्रसाद ने बताया कि 8 मुर्गों के पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा कराए जाने की जनपद में यह पहली घटना हैं। हालांकि इनकी मौत जहर से ही हुई, लेकिन विषरा के बाद ही साफ हो पाएगा।

शिकायत के अनुसार मुकदमा दर्ज
कप्तानगंज के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत आयी हैं, लेकिन विसरा सैंपल भेजा गया हैं। जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले की लगी धारा और उनमें सजा मुर्गो के मर्डर मामले में दर्ज एफआईआर की धाराओं में धारा 429 के अनुसार, जो भी कोई किसी पशु चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु का वध करने, विष देने पर लगता हैं, जिसमे आरोपी को एक अवधि के लिए कारावास, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दण्ड या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 504 और 506 के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करता है और व्यक्ति के साथ गाली गलौज करता है धमकी देता है या फिर जान से मारने की, उसको आग से जलाने की, या उसकी किसी संपत्ति को नष्ट करने की कोई धमकी देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर हमारे भारतीय कानून की दंड संहिता की धारा 504 और 6 के अंतर्गत सजा मिलती है। इस अपराध को जुर्म की श्रेणी में रखा जाता है इसीलिए अपराधी व्यक्ति को धारा 506 के अंतर्गत 2 साल तक की सजा व जुर्माना का प्रावधान रखा गया है।

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