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डीलर ने धोखे से ग्राहक को बेची खराब कार, बीच रास्ते में हो जाती थी बंद, अब करनी होगी 61 लाख रुपये की भरपाई


हाइलाइट्स

डीलर ने ग्राहक को बेची खराब कार.
कंज्यूमर फोरम ने सुनाया पैसे वापस करने का आदेश.
कार पर मिला था 16 लाख रुपये का डिस्काउंट.

नई दिल्ली. कार खरीदना हर किसी का सपना होता है. कई लोग कार खरीदने से पहले काफी जांच पड़ताल करते हैं और एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेते हैं, ताकि उनसे कोई गलती न हो. हालांकि कई ऐसे भी मामले सामने आते हैं जब ग्राहकों को धोखे से खराब कार बेच दी जाती है, जिसके बाद वे न्याय के लिए कंज्यूमर कोर्ट से गुहार लगाते हैं. हाल ही में चंडीगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामना आया है, जहां एक ग्राहक की नई नवेली जीप ग्रैंड चेरोकी कुछ दिन चलने के बाद खराब पड़ गई.

सूत्रों के अनुसार, चंडीगढ़ के सेक्टर 33 बी की रहने वाली इंद्रजीत कौर ने सितंबर 2018 में 2016 मॉडल की जीप ग्रैंड चेरोकी एसयूवी खरीदी थी. इस एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 80 लाख रुपये थी, लेकिन पुराना मॉडल होने के वजह से उन्हें 17 लाख रुपये का भारी डिस्काउंट दिया गया था. डिस्काउंट के बाद उन्होंने इस एसयूवी के लिए डीलर को 61.61 लाख रुपये का भुगतान किया था. कार डीलर ने उन्हें भरोसा दिया था कि यह कार पूरी तरह नई है और इसमें कोई खराबी नहीं है.

कार में सामने आई बड़ी गड़बड़ी
हालांकि, कुछ दिन चलने के बाद ही एसयूवी में गड़बड़ी सामने आने लगी. इंद्रजीत ने इस बात की डीलर से शिकायत करते हुए कहा कि उनकी नई कार चलते-चलते बीच रास्ते में अचानक बंद हो जाती है और ऐसे में उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है. ग्राहक के शिकायत पर डीलर ने कार की कई बार मरम्मत की, लेकिन इस समस्या ने कार का पीछा नहीं छोड़ा. इसके बाद उन्होंने डीलर से कार को वापस करने की मांग की लेकिन ऐसा करने से डीलर ने साफ इंकार कर दिया. आखिरकार इस समस्या से परेशन होकर ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

ग्राहक को मिलेगा 61.61 लाख का रिफंड
ग्राहक ने अपनी शिकायत में कहा था कि डीलर ने उसे खराब कार बेची थी जिसे कुछ दिन चलाने के बाद ही वह खराब हो गई. कार डीलर ने कोर्ट के सामने शिकायतकर्ता के इस दावे का खंडन किया, लेकिन जांच में कार में ही खराबी पाई गई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, आयोग ने एफसीए और जीप डीलरशिप को कार के लिए इंद्रजीत कौर द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने डीलर को इस राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया है. यदि डीलर ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे इस राशि पर ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा. इसके अलावा विरोधी पक्षों को ग्राहक को अत्यधिक मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए 50,000 रुपये और उसके कानूनी खर्चों को कवर करने के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

Tags: Auto Information, Automotive Bike Information, Automobiles

FIRST PUBLISHED : September 13, 2023, 16:10 IST

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