Mukhtar’s MLA son Abbas Ansari bought reduction | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट किया रद्द
प्रयागराज8 मिनट पहले
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को राहत दी है। दरअसल, 27 जुलाई को बहस पूरी होन के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया थाा। अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 100 चार पहिया और दो पहिया वाहनों के साथ जुलूस निकाला था। इसमें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मऊ कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
यह Fएसआई आदर्श श्रीवास्तव ने 10 मार्च 2022 को आईपीसी की धारा 171-एच, 188 व 341 के तहत एफ आई आर दर्ज कराई थी। इस मामले में अब्बास अंसारी, उसके भाई उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, साहिद लारी, साकिर लारी उर्फ शकील व अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अब्बास अंसारी की तरफ से अदालत में पक्ष रखा था। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने एफआइआर रद्द करने का विरोध किया था। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
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