UP में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों पर सरकार मेहरबान, टैक्स-रजिस्ट्रेशन फीस माफ, जानें कितना होगा फायदा
अभिषेक माथुर/हापुड़. यदि आप इलैक्ट्रिक वाहन चलाते हैं और आपने ई वाहन खरीदते समय रोड टैक्स और पंजीकरण का शुल्क दिया है, तो अब आपको यह भुगतान वापस मिलेगा. सरकार द्वारा ई-वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह छूट दी जा रही है. इस छूट का लाभ किन वाहन संचालकों को मिलेगा, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है.
हापुड़ जिले के एआरटीओ प्रशासन छवि चौहान ने बताया कि सरकार की ओर से इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में पूरी तरह से छूट दी जा रही है. इतना ही नहीं जिन इलैक्ट्रिक वाहन संचालकों ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद अपना ई वाहन खरीदा है और रोड टैक्स व पंजीकरण का शुल्क चुकाया है, तो अब उन्हें यह भुगतान वापस किया जा रहा है. इसके लिए उन्हें यूपीईवीसब्सिडी.इन (upevsubsidy.in) पर आवेदन करना होगा.
एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि नए प्रावधानों के तहत यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही टू व्हीलर या फोर व्हीलर या ई बस अथवा ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि फ्लीट ऑपरेटर खरीददारों को यह क्रय सब्सिडी अधिकतम दस टू व्हीलर या फोर व्हीलर के खरीद पर और अधिकतम पांच ई बस या ई गुड्स कैरियर के खरीद पर दी जाएगी. वर्तमान में थ्री व्हीलर ई-रिक्शा व ई-कार्ट आदि की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा नहीं दी जा रही है.
ऐसे करना होगा आवेदन
एआरटीओ प्रशासन छवि चौहान ने बताया कि खरीददारों को सब्सिडी के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा. आवेदक को कुछ व्यक्तिगत जानकारी इस पोर्टल पर देनी होगी, जिसके बाद आवेदक इस पोर्टल पर अपना आवेदन स्टेटस भी देख सकेगा. आवेदन का सत्यापन संबंधित डीलर व पंजीयन अधिकारी के करने के बाद सब्सिडी का भुगतान आवेदक के खाते में सीधे ऑनलाइन कर दिया जाएगा.
इन वाहनों पर दी जा रही है इतनी छूट
एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि एक लाख रुपये तक की ई बाइक खरीदने पर 8 हजार रुपये टैक्स और 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की छूट दी जा रही है, जबकि 10 लाख रुपये तक के चार पहिया वाहन पर एक लाख रुपये टैक्स और 600 रुपये रजिस्टेªशन फीस नहीं चुकानी होगी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों पर यह छूट पूरी तरह से दी जा रही है. वाहन खरीदते समय ही यह छूट ग्राहकों को मिल रही है.
वर्तमान में ईवी वाहनों पर नहीं देना होगा शुल्क
आपको बता दें कि हापुड़ जिले में करीब 3581 ई-वाहन पंजीकृत हैं. जिन वाहन स्वामियों के द्वारा 14 अक्टूबर 2022 के बाद यह वाहन खरीदे गये हैं, वह छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें रोड टैक्स और पंजीकरण का दिया हुआ रुपया वापस मिल सकेगा. वहीं, वर्तमान में वाहन खरीदते समय यह छूट पूरी तरह से दी जा रही है. ईवी खरीदते समय आपको रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा.
.
Tags: Electrical Autos, Hapur Information, Local18, UP information
FIRST PUBLISHED : September 06, 2023, 14:55 IST