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बिहार में जातिगत सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बोला केंद्र- राज्य सरकार के पास नहीं जनगणना कराने का अधिकार



केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा जनगणना अधिनियम-1948 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ही जनगणना कराने का अधिकार है, राज्य सरकार के पास नहीं।

केंद्र ने कहा अधिनियम की धारा-3 के तहत केंद्र को ही यह अधिकार कानून के तहत मिला है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से‌ अधिसूचना जारी करके यह घोषित किया जाता है कि देश में जनगणना करायी जा रही है और उसके आधार भी स्पष्ट किए जाते हैं

हलफनामो में केंद्र ने कहा की संविधान में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के पास जनगणना या जनगणना जैसा कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया है

सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय की ओर से दाखिल किया गया हलफनामा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण के लिए सरकार की ओर से सभी जरूरी और समुचित कदम उठाए जा रहे हैं, जो संविधान और कानून के मुताबिक हैं

जनगणना एक विधायी प्रक्रिया है, जो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत है और केंद्रीय अनुसूची के 7वें शिड्यूल में 69वें क्रम के तहत इसके आयोजन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

Tags: Caste Census, Supreme Courtroom

FIRST PUBLISHED : August 28, 2023, 18:09 IST

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