लड़ाई के बाद हुआ था राजीनामा, अब तीन साल बाद आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा
मोहन ढाकले/बुरहानपुर. जिला न्यायालय ने लालबाग में दूध डेरी पर दूध लेने आए ईश्वर पर आरोपी मोंटी ने चाकू से हमला कर हत्या करने का प्रयास किया. यह घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई. दोनों पक्षों में राजीनामा होने के बावजूद पुलिस ने इस प्रकरण को चिन्हित प्रकरण में शामिल किया और न्यायालय में प्रस्तुत किया 3 साल बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशिता श्रीवास्तव की कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाते हुए आरोपी मोंटी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.
इस मामले में दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया था. अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील द्वारा अभियोजित महत्वपूर्ण बहुचर्चित और चिन्हित प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशिता श्रीवास्तव द्वारा आरोपी बॉबी ऊर्फ मोंटी पिता राजकुमार उज्जैनवाल उम्र 23 वर्ष, निवासी चिंचाला लालबाग को धारा 307 भा.दं. सं. के अन्तगर्त 10 वर्ष सश्रम कारावास और कुल 5 हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया है.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई सजा
राजीनामा होने के बावजूद सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर न्यायालय ने इसको गंभीरता से लेते हुए आरोपी को सजा सुनाई है. यह जिला न्यायालय का एक चिन्हित प्रकरण है जिसमें राजिनामा होने के बावजूद भी न्यायालय ने सजा सुनाई.
लोग अभियोजक ने की सफलतापूर्वक पैरवी
सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील द्वारा की गई. प्रकरण में विचारण के दौरान सभी साक्षीगण ने अपने न्यायलयीन कथनो में पुलिस का सहयोग नही किया था और फरियादी ईश्वर ने भी आरोपीगण से राजीनामा कर लिया था, परन्तुप्रकरण में लगे सी.डी. के सी.सी.टी.वी. फुटेज में आरोपी मोंटी स्पष्टरूप से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा था और यह तथ्य विवेचक उप निरीक्षक एपी सिंह के कथनो में भी आए थे न्यायालय द्वारा उनके कथनों को विश्वसनीय मानकर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया. अति. लोक अभियोजक सुनील कुरील ने प्रकरण मे महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांतों के साथ प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए.