राहत की खबर… देहरादून में दाखिल खारिज नहीं होगा महंगा, आधी फीस देकर करा सकेंगे म्यूटेशन
हिना आज़मी/देहरादून. देहरादून नगर निगम की फरवरी 2023 में हुई बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में स्टांप ड्यूटी के शुल्क के आधार पर बढोत्तरी की गई थी, लेकिन लगातार पार्षद और आमजन के विरोध के बाद अब नगर निगम ने लोगों को राहत देने का फैसला किया है. अब आप संपत्तियों के दाखिल खारिज आधा शुल्क देकर ही करवा सकेंगे. देहरादून नगर आयुक्त मनोज गोयल ने कहा है कि फरवरी माह में बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें काफी लंबे समय से चली आ रही म्यूटेशन फीस डेढ़ सौ रुपये से ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था.
गोयल ने बताया कि बोर्ड की सहमति के अनुसार पार्षदों की समिति का गठन किया गया था और सभी के विचार विमर्श के बाद फाइनल रिजल्ट के बाद प्रस्ताव पास किया गया था. उन्होंने बताया कि उस प्रस्ताव के लागू होने के बाद वर्तमान में कई जगह से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि म्यूटेशन शुल्क काफी ज्यादा बढ़ा है. देहरादून नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि हाल ही में नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव के संशोधन पर फिर से विचार विमर्श किया गया और सबकी सहमति से म्यूटेशन चार्ज आधा करने पर मुहर लगाई गई है. इसे जल्दी लागू कर दिया जाएगा. हमने सारी व्यवस्थाएं स्लैब के हिसाब से बनाई हैं. इससे निगम द्वारा राजस्व बढ़ाने में मदद होगी और आमजन को भी इससे छूट का लाभ मिल पायेगा.
1999 में था इतना शुल्क
बता दें कि साल 1999 से नगर निगम की सीमा में संपत्तियों के दाखिल खारिज के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित था. उस वक्त यह नगर पालिका हुआ करती थी. 23 साल तक 150 रुपये स्टांप शुल्क चल रहा था और फरवरी 2023 में 150 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया गया था. इसकी दरें सम्पत्ति के मुताबिक, 50 हजार तक बढ़ाई गई थीं. वहीं, निगम का कहना था कि दाखिल खारिज के लिए डाक से एक नोटिस भेजने पर 35 रुपये खर्च होता है. देश के बाहर नोटिस भेजने पर 90 रुपये तक खर्च होता है, इसलिए जो शुल्क निर्धारित है, वह काफी कम है. दाखिल खारिज और टैक्स की ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से भी काफी खर्च बढ़ गया है. इसी वजह से म्यूटेशन फीस बढ़ाई गई थीं.
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FIRST PUBLISHED : August 21, 2023, 14:22 IST