कार हो गई चोरी तो क्या इंश्योरेंस कंपनी करेगी भरपाई? मिलेंगे पूरे पैसे या आधे में ही करनी होगी तसल्ली? समझिए
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क्लेम फॉर्म भरें: इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको कंपनी क्लेम फॉर्म भरना होगा. भरे हुए क्लेम फॉर्म के साथ आपको FIR की कॉपी, गाड़ी के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य तरह के डाक्यूमेंट्स की कॉपी ई-मेल करने का इंश्योरेंस कंपनी के पते पर भेजने को कहा जाएगा. आपको FIR की कॉपी के साथ आरटीओ को भी कार के चोरी होने की जानकारी देनी होगी.