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Arresting Sahara Chief Subrata Roy, Court stayed

सहारा प्रमुख की गिरफ़्तारी के लिए दबिश

लखनऊ: सहारा श्री सुब्रत रॉय (Sahara Chief Subrata Roy) के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी हुआ था। इसी के चलते आज लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट (Lucknow Police Commissionerate) की दो ज़ोन की पुलिस ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की तलाश में दबिश दी। गोमतीनगर स्थित सहारा सिटी (Sahara City) व कपूरथला स्थित मुख्यालय पर दबिश दी गयी। क़रीब दो घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने दोनों स्थानों पर हर जगह की तलाशी ली। लेकिन पुलिस के हाथ सुब्रत रॉय नहीं लगे। डीसीपी उत्तरी एसएम क़ासिम आब्दी के मुताबिक़ सहारा प्रमुख के ख़िलाफ़ बिहार शरीफ़ नालंदा उपभोक्ता फोरम ने ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया था। जिसके बाद सहारा प्रमुख की गिरफ़्तारी के लिए दबिश दी जा रही हैं।

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सहारा प्रमुख पर तीन लाख रुपये हड़पने का आरोप

बता दें कि, लखनऊ पुलिस उपायुक्त उत्तरी एसएम क़ासिम आब्दी ने बताया कि सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय के ख़िलाफ़ बिहार शरीफ़ नालंदा उपभोक्ता फ़ोरम (Consumer Forum) में वाद संख्या 55/2021 दाखिल हुआ था। जिसमें सहारा प्रमुख पर तीन लाख रुपये हड़पने का आरोप है। इस मामले में उपभोक्ता फ़ोरम के न्यायाधीश ने 29 नवंबर को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया था। इस वारंट की तामील व सुब्रत रॉय की गिरफ़्तारी के लिए फ़ोरम ने लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को 10 दिसंबर 2022 तक का समय दिया था। वारंट मिलने के बाद आज दोपहर क़रीब दो बजे पुलिस की दो टीमों ने दो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी गयी हैं।



कई प्रदेशों में भी दर्ज मुक़दमों के चलते दबिश जारी है

इसी के साथ सुब्रत रॉय पर कई प्रदेशों में भी मुक़दमें दर्ज हैं। जिसके चलते उनकी तलाश में दिल्ली (Delhi), राजस्थान (Rajasthan) व मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की पुलिस भी जुटी है। दिल्ली पुलिस की टीम भी दो दिनों से गोमतीनगर इलाक़े में नज़र बनाये हुए है। कुछ दिन पहले राजस्थान की पुलिस भी दबिश देने लिए लखनऊ आ चुकी है। लेकिन वह भी खाली हाथ चली गई थी। मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी कई बार दबिश दी, लेकिन उसके हाथ भी सुब्रत रॉय नहीं लग सके।

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) की गिरफ़्तारी पर रोक - सहारा समूह

साथ ही बता दें कि, बिहार की उपभोक्‍ता अदालत ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Sahara Chief Subrata Roy) की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। बिहार (Bihar) की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर शुक्रवार शाम सहारा समूह ने अपने बयान जारी किया है। जिसमे कहा गया है कि, यह मामला बिहार में नालंदा ज़िले के ज़िला उपभोक्ता फोरम में 3 लाख रुपये से संबंधित है।

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सहारा समूह की ओर से अदालत को आश्‍वासन दिया गया

इस संदर्भ में कोर्ट ने अपने आज के आदेश पर आगे की कार्रवाई के लिए रोक लगा दी है। इस तरह गिरफ्तारी के आदेश पर एक सप्ताह की रोक लग गई है। सहारा समूह (Sahara Group) की ओर से अदालत को आश्‍वासन दिया गया है कि, सप्‍ताह भर में वादी को पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने इस सिलसिले में कार्रवाई को एक सप्‍ताह के लिए रोक दिया है और ग़ैर ज़मानती वारंट को रद्द कर दिया है।

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