Gyanvapi Masjid and Shringar Gauri case मामले में कोर्ट ने दिया फ़ैसला
Court gave its verdict in Gyanvapi Masjid and Shringar Gauri case
Varanasi: (Gyanvapi Masjid and Shringar Gauri case) ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस के मामले में आज वाराणसी की ज़िला अदालत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिन्दुओं के पक्ष में दिया। मस्जिद कमेटी की याचिका को ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि, मस्जिद कमेटी की तरफ़ से दाख़िल याचिका 7 रूल 11 के तहत यह मामला नहीं आता है और हिंदू पक्ष का दावा सुनने योग्य है। इस फ़ैसले के बाद ज़िला अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित की है, अब देखना यह होगा कि इस फैसले से आगे क्या होगा?
कराये गए सर्वे की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए जांच की मांग करेंगे - हिन्दू पक्ष
संवैधानिक तौर पर यह मामला आगे बढ़ रहा है बताते हुए हिन्दू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि, यह फैसला हिंदू पक्ष को संवैधानिक प्रक्रिया से जोड़ता है। फ़िलहाल तो हम अब इस मामले में सिविल अदालत के द्वारा जो सर्वे करवाया गया था, उसकी वैज्ञानिक पुष्टि के लिए जांच की मांग करेंगे। पहले आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि, अब हमारी अगली लड़ाई, सर्वे में जो साक्ष्य मिले हैं उनकी वैज्ञानिक पुष्टि और पूजा के अधिकार को लेकर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि, अब मंदिर बनने का रास्ता साफ़ हो गया है।
फ़ैसले से खुश नहीं जाएंगे हाईकोर्ट - अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी
बता दें कि, ज़िला अदालत के इस फ़ैसले के बाद अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ने अपने ब्यान में कहा कि, जो भी फ़ैसला आया है उससे वह खुश नहीं है। कमेटी अब इस मसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी का यह भी कहना है कि, हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वही दूसरी तरफ़ हिंदू पक्ष ने इसका जवाब देते हुए कहा कि, अगर मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मस्जिद पक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सुनवाई हुई है।