Nutan Thakur की अग्रिम ज़मानत मंज़ूर
Nutan Thakur's anticipatory bail approved from Sessions Court Lucknow
लखनऊ: पूर्व आईपीएस (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) की पत्नी नूतन ठाकुर (Nutan Thakur) ने अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी सत्र न्यायालय लखनऊ (Sessions Court Lucknow) में डाली थी। जिस पर नूतन ठाकुर की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी अपर सत्र न्यायाधीश (Sessions judge) पीएम त्रिपाठी ने मंज़ूर कर ली है। पुलिस द्वारा नूतन ठाकुर (Nutan Thakur) पर अमिताभ की गिरफ़्तारी के समय उन्हें पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।
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अमिताभ की गिरफ़्तारी बिना किसी कोर्ट के आदेश के की गई थी - वकील
कोर्ट में नूतन ठाकुर के वकील ने कहा कि, "अमिताभ ठाकुर को 27 अगस्त को उनके आवास से पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। इस दौरान पुलिस बिना किसी वारंट के उनके घर में घुसी थी, जिसका विरोध नूतन ठाकुर ने किया था।" यह भी कहा कि, "अमिताभ की गिरफ़्तारी बिना किसी कोर्ट के आदेश के की गई थी।" वहीं अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा गया कि, "जिस समय पुलिस अमिताभ ठाकुर को गिरफ़्तार करने जा रही थी, उस वक्त नूतन ठाकुर ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी।"
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