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UP Panchayat Election आरक्षण अधिसूचना जारी।

Uttar Pradesh Panchayat Election 2021

UP Panchayat Election Rreservation Notification: उत्तर प्रदेश में आगामी 2021 के पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव मनाेज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में सभी ज़िलाधिकारीयों को आदेशित किया गया है कि जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों यानी सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2010 और वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित ज़िला पंचायतें अब अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएगी।

लखनऊ उत्तर प्रदेश पंचायत आरक्षण मामले पर Uttar Pradesh Panchayati Raj विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिये प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आगामी 2021 के पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण नियमावली की अधिसूचना को भी जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अधिसूचना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 826 ब्लॉक, 58194 ग्राम पंचायतों में वॉर्डों की संख्या का गठन हो चुका है। पंचायत चुनाव में Rotation reservation लागू किया जाएगा। गत वर्षों में 5 पंचायती चुनाव में हुए आरक्षण का संज्ञान लिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि जो पद पहले कभी आरक्षित नहीं हुए, उन्हें वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘Scheduled Caste, OBC, महिला के क्रम में पिछले निर्वाचन को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा। शुक्रवार को ज़िला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के पदों का आरक्षण जारी किया जाएगा। इसके अलावा ज़िले स्तर पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण जारी किया जाएगा।’

पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा

UP Panchayat Election Rreservation Notification प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़ी बातें कहीं गईं। बताया गया कि पिछले पांच चुनावों के वह पद किसके लिए आरक्षित था उसका संज्ञान लिया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर क्षेत्र पंचायत के सदस्य ग्राम प्रधान एवं उनके सदस्य सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। इस शासनादेश में उनके आरक्षण आवंटन की व्यवस्था घोषित की गई है। 2015 में आरक्षण की जो स्थिति थी वह 2021 में नहीं होगी। जो पद Scheduled Caste या फिर Scheduled Caste महिलाओं के लिए हैं, वे अनारक्षित व Other Backward Classes हो सकते हैं।

कोई भी ऐसा पद जो आज तक Scheduled Caste के लिए आरक्षित नहीं किया गया है, वह Scheduled Caste के लिए आरक्षित होगा। जैसे जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष पद नहीं आरक्षित रहा है। वह आरक्षित किया जा सकता है। फिर इसी तरह यह देखा जाएगा कि कोई ऐसा पद जो Other Backward Classes के लिए आरक्षित नहीं हुआ है वह Other Backward Classes के लिए आरक्षित किया जाएगा। फिर इसी तरह महिला आरक्षण को भी देखा जाएगा और इसी क्रम में आरक्षित किया जाएगा।

आपत्ति दर्ज कराने हेतु 7 दिनों का समय:

11 से लेकर 15 तारीख़ के बीच में जिला पंचायतों की 20% सीटें आरक्षित होंगी। अभी तक पूरे प्रदेश में 2 ज़िला पंचायत ऐसी थीं जो Scheduled Caste के लिए आरक्षित ही नहीं हुईं एवं 7 ऐसी ज़िला पंचायतें थीं जोकि महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुईं। 826 ब्लॉकों में ज़िले वार किस श्रेणी में आरक्षण होगा, यह राज्य स्तर पर जारी किया जाएगा।

 

ज़िला पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी की जायेगी। पुरानी व्यवस्था के तहत चुनावों में शिक्षा आड़े नहीं आएगी। 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, 7 दिन में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। जिसे भी आपत्ति दर्ज करानी है, उसे लिखित आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी।

Report 

Abid Ali Khan(Editor)

GNN (G News Networks)

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