उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु अधिसूचना जारी की।
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार द्वारा निर्देश देते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु अधिसूचना जारी करते हुए समय सारणी जारी की गयी।
जिसमे कई बिंदु निम्न हैं:
* किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही,
BLO एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना आदि का वितरण उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक-पृथक सामानांतर
चलेगी। जिसकी अवधि 15 सितम्बर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक होगी।
* BLO द्वारा घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि 01 अक्टूबर 2020 से 12 नवंबर 2020 तक होगी।
* ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 01 अक्टूबर 2020 से 05 नवम्बर 2020 तक होगी।
* ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच करने की अवधि 06 नवम्बर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक होगी।
* ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना। जिसकी अवधि 13 नवम्बर 2020 से 05 दिसम्बर 2020 तक होगी।
* ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 06 दिसम्बर 2020 तक।
* ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरिक्षण 06 दिसंबर 2020 से 12 दिसंबर 2020 तक।
* दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना 06 दिसंबर 2020 से 12 दिसंबर 2020 तक।
* दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर 2020 से 19 दिसंबर 2020 तक।
* दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की
कार्यवाही। 20 दिसंबर 2020 से 28 दिसंबर 2020 तक।
* निर्वाचन नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर 2020।
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा सभी सम्बंधित को निर्देशित किया गया है कि नामावली के पुनरीक्षण के दैरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जायेगी। निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्तिथि में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
वैश्विक महामारी कोविद-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों को निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा :-
१- अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा।
२- कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाए, फेसमास्क लगाए रखना होगा।
३- किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए दो गज़ की दूरी से वार्ता की जाए।
४- अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जायेगा।
५- Sanitizer की बोतल साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात हाथों को Sanitize किया जाएगा।
६- कार्मिक कन्टेनमेंट ज़ोन में नहीं जायेंगे। कन्टेनमेंट ज़ोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जाएगा।
७- यदि किसी कार्मिक को कोविद-19 के लक्षण हों या कोविद पॉजिटिव हो, तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्तिथि अपने उच्चाधिकारियों
को दिया जाना आवश्यक है।